पंजीकरण संख्याा :- 86/2020 महामना सेवा समिति

Niyamawali

नियमावली (Niyamawali)

हमारी भारतीय संस्कृति में सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। “सेवा परमो धर्मः”की बात कही जाती है। सेवा को परम धर्म मानने के पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रत्यक्ष आत्मोद्वारक तत्त्व व कारक है। सेवा के अंदर दान, त्याग तथा समर्पण भाव रूपी धर्म के अंश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में विद्यमान है।

Mahamana Pariwar Self Care Worldwide- (MPSCW) महामना परिवार सेल्फ केयर वर्ल्डवाइड बीएचयू के पुरातन छात्रों के द्वारा बनाया गया एक स्वैच्छिक समूह है। इसकी स्थापना भारत रत्न पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की आगामी जन्म जयंती 25 दिसंबर 2024 को भव्य उद्घाटन किया जायेगा। उससे पहले सभी जरूरी औपचारिकतायें वर्चुअल/प्रत्यक्ष मीटिंग के द्वारा अभी पूरा किया जायेगा।
इस संगठन का निर्माण महामना के बगिया के बिखरे छोटे बड़े पुष्पों को एकत्रित कर एक भव्य पुष्प गुच्छ का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी खुशबू विश्वव्यापी हो। इस पुनीत कार्य में आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। इसके लिए आप सभी लोग जुड़ने के बाद अन्य सभी मालवीय पुत्री/पुत्रों कर्मचारियों को जोड़ते रहें।
MPSCW से जुड़ने के लिए महामना के मानस पुत्र व पुत्र स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तो से सहमति के उपरांत वेबसाइट https://mpscw.com के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। MPSCW से जुड़ने हेतु किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नही लिया जाता है। महामना परिवार सेल्फ केयर में सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी सदस्य को बाध्य करके महामना परिवार सेल्फ केयर में नही जोड़ा जायेगा। आप अपनी स्वेच्छा से सकते हैं।

महामना परिवार सेल्फ केयर वर्ल्डवाइड का संचालन महामना सेवा समिति (रजि० नंबर- 86/2020) के अंतर्गत किया जाता है।

Mahamana Pariwar Self Care Worldwide (MPSCW) महामना परिवार सेल्फ केयर वर्ल्डवाइड का क्या है वादा!!! क्या है इरादा!!!! एक प्रयास, अपनों के साथ, अपनों के लिए…जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी।

हम सभी को अपने जीवन काल में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं के कारण हम सभी को बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मेरा मानना है कि व्यक्ति शरीर से एक बार मरता है, परन्तु जीवित रहते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं/मुसीबतों का सामना अकेले करते हुए वो मानसिक रूप से बहुत बार मरता है। ऐसी बहुत सी समस्या से को ध्यान में रख कर महामना परिवार सेल्फ केयर का गठन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है…

1. महामना परिवार के सदस्य को जब कानूनी सहायता की जरूरत होगी तो उनको परिवार से जुड़े अनुभवी अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा।

2. परिवार के सदस्यों की बात जब चौकी, थाना पर नही सुना जायेगा तब उसकी सहायता करने का पूरा पायस किया जायेगा।

3. जब परिवार के किसी सदस्य को या उसके परिजन को Medical ट्रीटमेंट की बात आए तो, उनको अच्छे डॉक्टर एवं अस्पताल की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए महामना परिवार के सदस्य सहयोग करेंगे। यदि कोई इमरजेन्सी केस हो तो उनके साथ महामना परिवार के आसपास के सदस्यगण मौके पर पहुँचकर स्थिति को संभालने का प्रयास करेगें।

4. UG/PG पूरा करने के बाद, छात्रों के लिए करियर के बेहतर विकल्प/कोर्स के चुनाव में महामना परिवार के विशेषज्ञ टीम के द्वारा उनको कैरियर गाइडेंस प्रदान किया जा सकेगा।

4. महामना परिवार से जुड़ा छात्र, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जब अपने स्तर से जॉब पाने हेतु प्रयास करने के बाद भी भटक रहे होंगे तो ऐसे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए मनचाहा जॉब पाने तक प्रयास किया जाएगा।

5. जब रिश्तेदार एवं परिवार के सभी सदस्य मुंह मोड़ लेते हैं, तो उस समय महामना परिवार का सहयोग/Moral Support मिल सकेगा।
6. अपने परिवार से जुड़े लोगों को देश के किसी भी कोने रक्तदान की जरूरत पड़ने पर रक्तदान कराने का प्रयास किया जायेगा।
7. कुछ विशेष बीमारी और सड़क दुर्घटना पर आर्थिक सहयोग किया जायेगा।
8. सिर्फ वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन कर देना है और किसी सदस्य के साथ कोई कोई अप्रिय घटना होती तो पूरी टीम मिलकर आर्थिक मदद के लिए सभी सदस्यों से अपील कारेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही उसे परिवार के नॉमिनी के खाते में हम लोग कम से कम शुरुआत में 20 से 50 लाख रुपए तक की मदद कर सकते हैं।

व्यवस्था शुल्क…
व्यवस्था शुल्क यह अनिवार्य नहीं है. ऐच्छिक है। जो सदस्य चाहे वो समिति के खाते में मात्र 50₹/- वार्षिक जमा करके निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था शुल्क का हिसाब समय समय पर समिति द्वारा दिया जायेगा।

दुर्घटना सहयोग राशि…
जिन सदस्यों ने व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा किया है उनको किसी दुर्घटना होने पर 1 लाख या उससे अधिक का इलाज कराने पर 25 हजार से 50 हजार तक की मदद की जाएगी। दुर्घटना में इलाज की सुविधा की शुरुआत 20,000 सदस्यों के पंजीकरण करते ही संगठन से सदस्यों को सहमति से शुरू किया जायेगा।
दुर्घटान सहयोग के लिए नियम व शर्त निम्न है…
दुर्घटना में इलाज हेतु 30 दिन का लॉकिंग पीरियड होगा जिसमें किसी सदस्य के द्वारा व्यवस्था शुल्क जमा होने के 30 दिन बाद ही होने वाली दुर्घटना पर लाभ दिया जाएगा। आपको बताते चले की यह मदद अतिरिक्त लाभ के तौर पर दी जा रही है जिसका सहयोग और राशि टीम के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करेगा।
1) ये सुविधा MPWSC के वैधानिक सदस्य को ही मिलेगी। लाभ प्राप्त करने हेतु सदस्य द्वारा व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने तक लागू रहेगी, उसके पश्चात पुनः वार्षिक आधार पर जमा करना होगा।
2) ये सुविधा सिर्फ व्यवस्था शुल्क देने वाले को ही मिलेगी।
3) इस व्यवस्था के लिए कुल व्यवस्था शुल्क की 50% राशि ही दुर्घटना के इलाज हेतू उपयोग की जाएगी।
4) यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका इलाज का खर्च 1 लाख से अधिक का होगा।
5) यह राशि तुरंत न दे कर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जाएगी। कैशलेस या हास्पिटैलिटी के समय ही यह खर्च दिया जाय यह जरूरी नही होगा, समय से सहयोग करने का प्रयास रहेगा लेकिन समस्त औपचारिकताओं की जांच करने के उपरांत ही सहयोग होगा।
6) प्रयास रहेगा कि राशि सीधे हॉस्पिटल के खाते में दी जाए। यदि उस समय न सम्भव हुआ तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कोर टीम निर्णय लेगी।

7) यह सुविधा सिर्फ दुर्घटना में ही मिलेगी। बीमारी आदि के इलाज पर नही (भविष्य में बीमारी को कवर करने की प्रयास किया जाएगा)।
8) संसाधनों को देखते हुए और इलाज की गम्भीरता तथा उस पर खर्च को देखते हुए मिनिमम 25000 ₹ और अधिकतम 50,000₹ तक की ही मदद अभी की जाएगी। ( सदस्यों की संख्या बढ़ने पर राशि को अधिकतम एक लाख तक किया जा सकेगा।)
9) दुर्घटना के मामले में अगर किसी सदस्य ने इलाज में खर्च की गई राशि किसी इंसोरेंस कंपनी से प्राप्त कर ली है तो इस स्थिति में टीम अपेक्षा करती है की टीम से लाभ हेतु आवेदन नही किया जाए ताकि उक्त धन किसी और के काम आ सके,फिर भी अगर आवेदन किया जाता है तो टीम द्वारा इसपर विचार किया जाएगा।

नोट – यह कोई दुर्घटना बीमा नहीं है बल्कि टीम द्वारा सप्रेम भेंट रहेगा। जो की टीम के पास उपलब्ध धन पर पूर्णरूपेण निर्भर करेगा।

सदस्यों के लिए मुख्य नियम…
1) MPSCW का निर्माण केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन, नूतन छात्र छात्राओं, कर्मचारियों के लिए बनाया गया है।

2) महामना परिवार सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फ़ार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही MPSCW का टेलीग्राम पर आधिकारिक ग्रुप बनाया गया है, जिसपर समय समय पर सहयोग या नियम या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती रहती हैं। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी पोल या विचार सुझाव आदि के दृष्टिगत ग्रुप के सदस्यों को भी विचार रखने और पोल में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि MPSCW का सदस्य बनने के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु टेलीग्राम ग्रुप को सप्ताह में कम से कम 2 बार देखने और अपडेट रहने की भी बाध्यता रखी गयी है। कोई भी सदस्य अगर टेलीग्राम ग्रुप नियमतः नहीं देखता और संबंधित सूचनाएं यदि नहीं प्राप्त कर पाता तो संबंधित सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर भी प्रयास किया जाता है कि अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म तथा जनपदीय टीम के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है।

3) MPSCW का प्रथम दिवस से नियम है – जो सहयोग करेगा, उसे ही सहयोग मिलेगा। MPSCW में प्रथम दिवस से सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है, टीम से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नही लगता, बस दिवंगत सदस्यो के परिवार को सहयोग ही भेजना जरुरी होगा।
(सभी नियम वेबसाइट पर 5000 सदस्य के रजिस्ट्रेशन करते ही लागू हो जाएगा।)
4) MPSCW द्वारा हेल्पलाइन नंबर-7519717273 सदस्यों की सुविधा हेतु जारी किया गया है, जिसपर कॉल /व्हाट्सएप्प के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। कोई भी सदस्य इस नम्बर पर कॉल ( शाम 04 बजे से 09 बजे तक) या मैसेज करके सूचना दे/ले सकता है।
5) MPSCW के निर्माण के बाद टीम द्वारा वैरीफाई केस में सभी को हर सम्भव मिनिमम व सभी के लिए समान रूप से लगाई गई धन राशि का सहयोग करना अनिवार्य होगा। जो सहयोग करेगा उसी को सहयोग मिलेगा। नियमो के दुरुपयोग होने की संभावना के दृष्टिगत टेलीग्राम ग्रुप पर और जिला कार्यकारिणी और आईटी सेल से सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा।
6. अनुशासन हीनता, MPWSC विरोधी गतिबिधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालो के विरुद्ध MPWSC कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी शिक्षक MPWSC के साथ साथ अन्य समान प्रकार के संघो/टीम में सदस्य के रुप में रह सकता है, किंतु किसी अन्य सम विषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में कोई शिक्षक MPWSC का वैध मेम्बर प्रथम दृष्टया नही होगा (इस प्रकरण पर कोर टीम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी) कोई भी MPSCW के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना सबूत या आंकड़े प्रस्तुत किये आरोप लगाता है तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(यह नियम स्थापना के समय से लागू है)
7. टेलीग्राम ग्रुप पर जानकारी हेतु समस्त सूचनाएं समय समय से प्रदान की जाती हैं। कोई सदस्य टेलीग्राम ग्रुप से सूचनाएं नहीं प्राप्त करता तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. सदस्य हेल्पलाइन के माध्यम से अपना सवाल जवाब प्राप्त कर सकेंगे।
9. समय और आवश्यकता को देखते हुए MPWSC के किसी भी नियमो में कभी भी संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।
10. MPWSC सहयोग सीधे दिवंगत परिवारों के नॉमिनी के खाते में करवाती है इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।

11. MPWSC किसी भी सदस्य को जबरन या दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती है, सदस्यों को नियम स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान किया जाता है, स्वेच्छा से कोई भी सदस्य कभी भी खुद को अलग कर सकता है। 12. MPWSC से जुड़ने हेतु कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई भी सदस्य नियम एवं शर्तो से सहमत होकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है। सहयोग पाने हेतु उपरोक्त नियमो के तहत ही मदद पाने का अधिकारी होगा।

(यह नियम स्थापना के समय से लागू है)
13) MPWSC का सदस्य बनने के साथ ही MPWSC के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा क्युकी सभी आधिकारिक सूचनाएं टलिग्राम ग्रुप पर ही दी जाएगी।. सुविधाओं के दृष्टिगत सोशल मिडिया या अन्य माध्यमों से भी सूचनाएं देने का प्रयास किया जायेगा लेकिन यह किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।
14) सहयोग के दौरान कूटरचित/फर्जी रसीद या नियमो के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर टीम निर्णय लेने की अधिकारी होगी। ऐसे सदस्यो की वैधानिकता भी समाप्त की जा सकेगी और लाभ से भी वंचित किया जा सकेगा।

(भविष्य में जरूरतों को देखते हुए नियमो में परिवर्तन का अधिकार MPSCW कोर टीम के पास होगा, विवादास्पद स्थिति में कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।)

Note : जब तक 5000 सदस्य वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते हैं और मुख्य कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी नहीं बन जाती है तब तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं शुरू किया जाएगा। आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक सदस्य/सदस्य के नॉमिनी के खाते में ही भेज दिया जाएगा। अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही होगा, यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि MPSCW टीम सिर्फ सहयोग की अपील करेगी अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा।

आपका अनुज
डॉ शेष नाथ चौहान
संस्थापक/अध्यक्ष
(MPWSC)